Indian Law : दहेज कानून का दुरुपयोग तो खैर पत्नियां करती हैं, जिस के कारण उन के पति और पति के नातेदार सालोंसाल जेल की सलाखों में कैद रहते हैं. मगर पीएमएलए कानून का दुरुपयोग खासकर सत्ताधारी पार्टी करती है ताकि अपने विरोधियों को अधिक से अधिक समय तक जेल में रख सके.
दहेज उत्पीड़न के मामलों में महिलाओं द्वारा बिना सबूत के ससुराल वालों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर देश के कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चिंता व्यक्त करते आए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तो एक दशक पहले यहां तक कह दिया था कि 498ए की धाराओं में ससुरालियों के खिलाफ दर्ज कराये जा रहे 99 फीसदी मामले फर्जी होते हैं. पिछले दिनों पुणे में पत्नियों द्वारा दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के फर्जी मामलों में फंसाए गए 75 हजार पतियों ने जुलूस निकाल कर अपनी वेदना सामने लाने की कोशिश की.
दहेज कानून का दुरुपयोग तो खैर पत्नियां करती हैं, जिस के कारण उन के पति और पति के नातेदार सालों साल जेल की सलाखों में कैद रहते हैं. केस लड़तेलड़ते उन की घर, व्यवसाय, नौकरी, धन, इज्जत सब नष्ट हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद बड़ी मुश्किल से इस कानून के दुरुपयोग में कुछ हद तक कमी आई है. अब अगर कोई महिला पति और ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है तो 498ए की धाराओं में केस दर्ज करने से पहले डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को इसकी पूरी पड़ताल करनी पड़ती है कि आरोपों में कुछ सच्चाई और सुबूत हैं अथवा नहीं. मगर अब सुप्रीम कोर्ट एक और कानून के दुरुपयोग को ले कर परेशान है. यह कानून है मनी लौन्ड्रिंग का, जिस में सत्ताधारी पार्टी प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने और उन्हें जेल में डालने के लिए इस कानून का जबरदस्त दुरुपयोग करती है.
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