अगर आप भी इन्वेस्टमेंट के बाजार में रुचि रखते है तो ये बात आपको भी जाननी चाहिए कि निवेश के क्षेत्र में अलग-अलग स्कीम्स की क्या भूमिकाएं होती हैं. हाई नेटवर्थ इनवेस्टर्स (HNI) पोर्टफोलियो को अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से बनाने के लिए उसका एक हिस्सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स में डाल देते हैं.
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम क्या होती है?
पीएमएस (PMS) के नाम से मशहूर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम एकमुश्त निवेश का खास जरिया होती हैं. पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट्स के पैसों को शेयरों और दूसरी सिक्योरिटीज में लगाते हैं और उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं.
कम से कम कितना पैसा लगाया जा सकता है?
रेगुलेटरी गाइडलाइंस के मुताबिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीमों में मिनिमम इनवेस्टमेंट 25 लाख रुपये का हो सकता है. इसके लिए इनवेस्टर नए इनवेस्टमेंट के लिए 25 लाख या 25 लाख रुपये से ज्यादा मार्केट वैल्यू के मौजूदा पोर्टफोलियो को ट्रांसफर कर सकते हैं. इनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है लेकिन PMS मैनेजर्स का इस बात पर जोर होता है कि इनवेस्टर्स कम से कम उसको 3 साल के लिए अपना पैसा दें.
डिस्क्रिशनरी और नॉन-डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर में क्या फर्क होता है?
डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर हर क्लाइंट का फंड उनकी जरूरत के हिसाब से व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से मैनेज करते हैं. नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट के निर्देश पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं.
इनवेस्टमेंट किसके पास होता है एवं उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है?
जब आप पीएमएस स्कीम चुनते हैं, तब आपके नाम पर अलग से एक बैंक और डीमैट एकाउंट खोला जाता है और सभी इनवेस्टमेंट आपके नाम पर होते हैं. इसी तरह, इनवेस्टमेंट से मिलने वाली इनकम या डिविडेंड आपके बैंक एकाउंट में क्रेडिट होगा और शेयर आपके नाम पर डीमैट एकाउंट में रहेगा. पीएमएस एग्रीमेंट के मुताबिक बैंक और डीमैट एकाउंट ऑपरेट करने का पावर ऑफ अटॉर्नी पोर्टफोलियो मैनेजर के पास होता है. ज्यादातर पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट को यूजर नेम और पासवर्ड मुहैया कराते हैं जिनका इस्तेमाल उनकी वेबसाइट पर लॉग इन करने और पोर्टफोलियो स्टेटमेंट देखने के लिए कर सकते हैं. सेबी के निर्देशानुसार, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को हर छह महीने पर अपने क्लाइंट्स को परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी होती है.