अगर आप पर इनकम टैक्स बकाया है या इनकम टैक्स विभाग से टैक्स से संबंधित कोई नोटिस आपको मिला है तो इसका जबाव जल्द दीजिए और मामले का निपटारा तुरंत करने का प्रयास करें. अगर इनकम टैक्स विभाग ने आपको टैक्स डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल कर लिया तो आपका पैन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा और बैंक से भी आपको लोन नहीं मिलेगा. इसके अलावा टैक्स डिफॉल्टर से प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का अधिकार भी छीन लिया जाएगा. यानी टैक्स डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकेंगे.

एक आखिरी मौका

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्स चोरी रोकने के बारे में कई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजे थे, जिनको हरी झंडी दे दी गई है. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली है, जो बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं और साथ ही जिनके खिलाफ टैक्स चोरी के मामले भी काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं. अब इन लोगों को एक आखिरी नोटिस भेजा रहा है. अगर इन लोगों ने इस नोटिस का भी जवाब नहीं दिया तो इनको टैक्स डिफॉल्टर्स की लिस्ट में डालकर इनके पैन नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा. ऐसे लोगों की सूची सारे बैंकों को भेजी जाएगी ताकि किसी भी बैंक से ये लोग किसी प्रकार का लोन न ले सकें.

और भी कड़े कदम

विभाग के अधिकारी के मुताबिक, ब्लॉक किए गए पैन कार्ड का नंबर, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज को सर्कुलेट कर यह अनुरोध किया जाएगा कि इन लोगों को अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की अनुमति न दी जाए. इन लोगों से कहा जाए कि पहले वे टैक्स संबंधी मामले का निपटारा करके आएं, तभी उनसे बात की जाएगी. वरना उनको प्रापर्टी के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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