अब इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है. अब तक आईटीआर फाइल करने के लिए सिर्फ पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड ही अनिवार्य था, पर जल्द ही इसके साथ आधार को भी अनिवार्य कर दिया जाएगा. इस नियम को 1 जुलाई से लागु कर दिया जाएगा.

केंद्र सरकार द्वारा इस नियम को वित्त संशोधन विधेयक प्रस्ताव के रूप में लोकसभा में पेश किया जाएगा. प्रस्ताव के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करने के अलावा पैन कार्ड के आवेदन के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा. विशेषज्ञों के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाएगा.

इसके अलावा सरकार ने कैश ट्रांजेक्शन लिमिट को भी कम करने का प्रस्ताव रखा है. वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी की 3 लाख तक कैश ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा, जिसे अब घटाकर 2 लाख करने की बात कही जा रही है.

सूत्रों के अनुसार इस बारे में निर्णय पिछले साल ही ले लिया गया था. हालांकि सरकार के इस प्रस्ताव का कई संगठनों द्वारा विरोध भी किया जा सकता है, जिनकी मांग है कि इसे स्वैच्छ‍िक बनाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में अपने एक आदेश में ऐसा निर्देश भी दिया था.

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