बीसीसीआई के मामले में जारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बीसीसीआई जल्द से जल्द लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानने का एफिडेविट कोर्ट में पेश करे. कोर्ट ने कहा कि लोढ़ा पैनल एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा जो बीसीसीआई के तमाम दिए जाने वाले ठेकों की जांच करेगा.

कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा राज्य क्रिकेट बोर्डों को फंड जारी करने पर भी रोक लगाई और कहा कि तब तक फंड न दिए जाएं जब तक राज्य के बोर्ड भी लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में एफिडेविट नहीं दे देते.

कोर्ट में यह भी साफ हो गया कि बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर 3 दिसंबर को कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा देंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी.

कोर्ट ने आज इसी के साथ लोढ़ा पैनल को बड़ी जिम्मेदारी भी दी. लोढ़ा पैनल अब बीसीसीआई के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा. यह ऑडिटर BCCI के सारे कांट्रेक्ट अब इनकी निगरानी में होंगे. लोढ़ा पैनल ही कांट्रेक्ट तय करेगा.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCCI चेयरमैन हलफनामा दाखिल कर बताएंगे कि 18 जुलाई के आदेश का पालन करेंगे. तीन दिसंबर तक बीसीसीआई प्रमुख हलफनामा दाखिल करेंगे और इससे पहले वह लोढ़ा पैनल को बताएंगे कि रिफार्म कैसे करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था कि क्या क्रिकेट के लिए BCCI में प्रशासक नियुक्त किए जाए या नहीं. BCCI को और वक्त दिया जाए कि वो लिखित में अंडरटेकिंग दे कि वो लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेंगे.

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