दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व टीवी एंकर, निर्माता सुहैब इलियासी को उन की पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में बरी कर दिया है. जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की बेंच ने इलियासी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.

उम्रकैद की सजा मिली थी

मालूम हो कि क्राइम टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के ऐंकर रह चुके इलियासी को दिल्ली की एक निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सुहैब की गिरफ्तारी के बाद उनको आईपीसी की धारा 304बी (दहेज हत्या) सहित कुछ हलकी धाराओं के तहत आरोपित किया गया था.

बाद में सुहैब पर हत्या का मामला चलाने के लिए अंजू की बहन और मां ने मांग की थी. मगर ट्रायल कोर्ट ने उन की इस मांग को खारिज कर दिया था.

अंजू की मां और बहन ने सुहैब पर लगाए थे आरोप

अंजु की मां रुकमा सिंह और बहन रश्मि सिंह ने इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस पर अगस्त 2014 में आदेश दिया कि सुहैब पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाया जाए.

20 दिसंबर, 2017 को सुहैब इलियासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. मगर दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच में चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुहैब को बरी कर दिया.

क्या फिर से वापसी करेंगे

एक समय सुहैब टीवी की दुनिया का एक जानामाना नाम थे. क्राइम रिपोर्ट पर आधारित सीरियल 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' को दर्शकों की अच्छी खासी रिस्पांस मिली थी. पर जब सुहैब शोहरत की बुलंदियों पर थे कि तभी उनकी पत्नी अंजू की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी. अंजू की मां और बहन ने सुहैब पर हत्या के आरोप लगाए थे.

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