देश की मौजूदा केंद्र सरकार भारतीय चुनाव आयोग (इलैक्शन कमीशन औफ इंडिया- ईसीआई) और सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट- एससी) को भी पंगु बना कर अपने अभिन्न मगर अदृश्य व अनिर्वाचित प्राइम मिनिस्टर औफिस (पीएमओ) के फंदे में ले आना चाहती है. नए प्रस्तावित चुनाव आयोग के कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो परदे डालने का प्रावधान है वह चुनाव आयोग को पूर्व चुनाव आयुक्त टी एन शेषन के पहले वाले युग में ले जाने वाला है जिस में चुनाव आयोग सरकार का एक अंग होता था.

आज सरकार का मतलब संसद या विधानसभाएं नहीं रह गई हैं. आज सभी फैसले प्राइम मिनिस्टर औफिस द्वारा लिए जा रहे हैं. पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ही आज नई योजनाएं बनाता है और वह ही उन्हें लागू करता/करवाता है. आज संसद में बहस नहीं होने दी जाती. केंद्रीय मंत्री केवल पीएमओ से स्वीकृत भाषण पढ़ते हैं. नीतियां पीएमओ बनाता है और संसद आंख मूंद कर उन्हें पास करती है. यहां तक कि भाजपा के नएपुराने मुख्यमंत्री भी जनादेश की नहीं,  मंत्रियों की नहीं, मंत्रिमंडल की नहीं बल्कि पीएमओ पर निर्भर होने को मजबूर हैं.

जहां भी शब्द ‘सरकार’ आता है वहां अर्थ पीएमओ हो गया है क्योंकि वही तय करता है कि देश कब वहां कैसा फैसला लेगा. चुनाव आयुक्त की नीति, उस के कार्यकाल, आयुक्त की शक्तियां, सुविधाएं, पहुंच अब धीरेधीरे खिसक कर पीएमओ के हाथ में पहुंच रही हैं. देश को दिशा देने के लिए यूपीएससी की परीक्षाओं से निकल कर आए व 20-25 वर्ष की नौकरी के बाद घाघ बन गए सरकारी अफसर अब जनता के माईबाप बन गए हैं. मंत्रियों की तो कोई पूछ है ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जो फैसले लेते हैं, उन की सारी पृष्ठभूमि भी पीएमओ तैयार करता है.

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