जोधपुर कोर्ट ने काला हिरण शिकार केस के मामले में सलमान खान को निर्दोश करार देते हुए बरी कर दिया है. दरअसल, काला हिरण शिकार मामले के साथ-साथ सलमान खान पर आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज था,  जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दायर किया है.

आपको बता दें कि 1998 के काले हिरण शिकार के मामले में सलमान खान पर ये भी आरोप था कि उन्होंने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने का झूठा शपथ पत्र दायर किया था. इसी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सलमान पर एक अन्य केस चलाने से इंकार कर दिया है.इससे पहले इस मामले की सुनवाई 11 जून को हुई थी.

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बकायदा सलमान खान के वकील ने कोर्ट में कहा भी था कि सलमान का इंटेशन नहीं था कि वे झूठा शपथ पत्र दें. ऐसे में उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है. आपको बता दें कि जोधपुर में 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार के तीन व आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था. यहा मामला साल 1998 से चल रहा था.

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