बीसीसीआई की अर्जी के बाद आज बंबई हाईकोर्ट ने एक मई को पुणे में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग के मैच को मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र में व्याप्त जलसंकट को देखते हुए 30 अप्रैल के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के मैच यहां आयोजित ना किये जायें .
न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और एम एस कर्णिक की खंडपीठ ने यह अनुमति बीसीसीआई महाप्रबंधक ( खेल विकास ) रत्नाकर शेट्टी की याचिका पर दी. उन्होंने अदालत से अपील की थी कि बीसीसीआई को एक मई का मैच पुणे में ही कराने की अनुमति दी जाये. उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल को फैसला दिया था कि 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल के सारे मैच अन्यत्र कराये जायें. इसके बाद 13 मैच अन्य राज्यों को स्थानांतरित किये गए.
शेट्टी ने याचिका में एक मई को होने वाला मैच पुणे में ही कराने की अनुमति मांगी थी क्योंकि एक दिन के भीतर मैच अन्यत्र कराने का बंदोबस्त संभव नहीं था. पुणे को 29 अप्रैल को गुजरात लायंस के खिलाफ पुणे में खेलना है और बीसीसीआई तथा पुणे फ्रेंचाइजी के लिये एक मई को महाराष्ट्र के बाहर मैच शिफ्ट करना संभव नहीं था क्योंकि एक दिन में सारे इंतजाम नहीं किये जा सकते.
जिसके बाद बीसीसीआई ने कोर्ट में अर्जी लगायी थी. बीसीसीआई का कहना था कि महाराष्ट्र में जो जल संकट है उसका कारण आईपीएल नहीं है, क्योंकि वे सीवर का प्यूरीफाइड पानी ही पिच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पीने योग्य पानी नहीं. बीसीसीआई सूखाग्रस्त इलाकों के लिए पानी और पांच करोड़ रुपये की सहायता देने को भी तैयार था. हालांकि अदालत ने बीसीसीआई की दलीलें सुनने के बाद अनुमति दे दी लेकिन कहा कि यह अपवाद है.