जम्मूकश्मीर से धारा370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज 22 याचिकाओं पर 16 दिन बहुत तेजी से सुनवाई चली और आज सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने जम्मूकश्मीर से धारा370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया. अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआई के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मूकश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का फैसला बरकरार रहेगा.

राष्ट्रपति के पास जम्मूकश्मीर से धारा 370 हटाने का अधिकार है और यह अधिकार विधानसभा भंग होने के बाद भी कायम रहेगा. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि युद्ध के हालात में धारा 370 हटाने का फैसला अंतरिम फैसला था और जम्मूकश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.

सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने की संभावना को देखते हुए आज जम्मूकश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. सुरक्षाबलों को सख्त निर्देश थे कि कहीं भी किसी तरह की अराजकता पैदा न होने दी जाए. पीडीपी नेत्री मेहबूबा मुफ्ती भी आज सुबह से अपने घर में नजरबंद रखी गईं.

जम्मू में भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं. सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है. पूरी घाटी में सुरक्षा बलों के काफिले की रवानगी पर रोक लगा दी गई है. साथ ही, वीआईपीज की सुरक्षा में लगे काफिले पर भी रोक लगा दी गई है. आईजी कश्मीर की ओर से सेना के साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तथा अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों व सभी पुलिस प्रमुखों को संदेश भेज कर कहा गया है कि जम्मूश्रीनगर हाईवे तथा अन्य हाईवेज पर कोई भी काफिला नहीं निकलेगा. पूरे दिन ड्राई डे रहेगा.

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