Article 21 : आमतौर पर यह देखा गया है कि लड़कालड़की किसी होटल के कमरे में अकेले रुकते हैं तो होटल के ही कुछ कर्मचारी पुलिस की मिली भगत से उन को डरा कर पैसे वसूलने का काम करते हैं. ऐसे में कानून क्या कहता है ?
संविधान का आर्टिकल 21 बालिग लड़कालड़के के अधिकारों को संरक्षण देता है. जिस के तहत आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं और किसी भी होटल में ठहर सकते हैं.
होटल का मामला निजता का मामला है, जहां आप अपनी प्राइवेसी को अपने हिसाब से जीते हैं. प्राइवेसी का इस्तेमाल आप पब्लिक पैलेस पर नहीं कर सकते, ऐसे में होटल रूम पब्लिक प्रोपर्टी का हिस्सा नहीं है, वो निजी संपत्ति में आता है और प्राइवेसी का पूरी तरह से उपभोग करता है. लिहाजा निजता और स्वतंत्रता के चलते आप, बालिग हो कर होटल में ठहर सकते हैं, देश का कोई कानून आप को इस से नहीं रोक सकता. इस के लिए आप को अपना वैलिड पहचान पत्र दिखाना जरूरी हो जाता है.
हर वो शख्स जो बालिग है उसे अपने हिसाब से रहने, ठहरने और शादी करने का अधिकार देश के संविधान ने दिया हुआ है. ऐसे में पुलिस कुछ नहीं कर सकती. बालिग होने या पहचान पत्र दिखाने को कह सकती है. डरे नहीं पुलिस से पर व्यवहारिक रूप से इस तरह की हालत में अच्छे होटल में रुकना चाहिए वहां पुलिस का खतरा कम होता है.