महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर मुहर लगा दी है. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी लेकिन कई तरह के विरोध और दावों के साथ मराठा आरक्षण के लिए सरकार के सामने अब चुनौतियां खड़ी रहेंगी.

पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की है. आयोग ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में 30 प्रतिशत आबादी मराठा है. ऐसे में उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की जरूरत है.

मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार एसईबीसी (सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग) नाम से स्वतंत्र श्रेणी बनाएगी पर राज्य में पहले से ओबीसी श्रेणी में शामिल कुनबी समाज ने यह कह कर विरोध शुरू कर दिया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मराठों की जो 30 फीसदी आबादी बताई है, वह आंकड़ा गलत है. मराठों और राज्य सरकार ने कुनबी आबादी की गिनती भी मराठा समुदाय के साथ की है यानी मराठा जनसंख्या में कुनबी समुदाय भी शामिल है.

कुनबी नेताओं का दावा है कि अगर कुनबी आंकड़ों को हटाते हैं तो राज्य में मराठों की संख्या 12 प्रतिशत ही है.

कुनबी समुदाय ने नई एसईबीसी श्रेणी में शामिल होने से इनकार कर दिया. कुनबी नेताओं का कहना है कि पहले से ओबीसी श्रेणी में शामिल हमारा नई श्रेणी में कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा.

राज्य में अभी कुल आरक्षण 52 प्रतिशत है. इस में 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 19 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 2 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग, 3 प्रतिशत विमुक्ति जाति, 2.5 घुमंतु जनजाति बी श्रेणी, 3.5 प्रतिशत घुमंतु जनजाति सी (धनगर) और 2 प्रतिशत घुमंतु जनजाति डी बंजारा के लिए प्रावधान है.

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