सरकार ने जीएसटी के तहत स्रोत पर कर कटौती TDS और TCS प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए 1 अक्टूबर की तारीख निश्चित कर दी है. केंद्रीय जीएसटी (CGST) के तहत अधिसूचित इकाइयों को वस्तु या सेवा आपूर्तिकर्ताओं के 2.5 लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर 1% टीडीएस संग्रह करने की जरूरत है. साथ ही राज्य, राज्य कानून के तहत एक प्रतिशत टीडीएस लगाएंगे.

ई-कौमर्स कंपनियों को अब जीएसटी के तहत आपूर्तिकताओं को किए गए किसी भी भुगतान पर एक प्रतिशत टीसीएस संग्रह करने की जरूरत होगी. राज्य भी राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कानून के तहत एक प्रतिशत टीसीएस लगा सकते हैं. ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि ई-कौमर्स कंपनियों को टीसीएस के लिए तथा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों को टीडीएस के लिए अपनी प्रणाली जल्द तैयार करनी होगी ताकि वे एक अक्टूबर से इस प्रावधान का अनुपालन कर सकें.

कम समय को देखते हुए उद्योग को अब कमर कस लेना चाहिए. एएमआरजी ऐंड असोसिएट्स के भागीदार रजत मोहन ने कहा, ‘इन दोनों प्रावधानों से अर्थव्यवस्था में कर प्राधिकार की पहुंच और बढ़ेगी और व्यापक रूप से अप्रत्यक्ष कर के साथ प्रत्यक्ष कर की होने वाली कर चोरी पर लगाम लगेगी.’

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