सुमित ने छह बार एटीएम से दस हजार रुपये निकालने की कोशिश की. तीन बार सॉरी की पर्ची बाहर आई पर चौथी बार बैंक स्टेटमेंट में दस हजार की कटौती दिखाई गई जबकि पैसे इस बार भी नहीं निकले. बैंक ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और ट्रांजैक्शन को सफल बताया. जांच करने पर पता चला कि मशीन कई दिन से खराब चल रही थी जिसके कारण उसे हटाने की प्रकिया भी बैंक में चल रही थी. कन्जयूमर कोर्ट ने जब सीसीटीवी फुटेज मांगी तो कैमरा खराब निकला. इसके बाद कोर्ट ने बैंक से कहा कि वह सुमित को दस हजार रुपये लौटाए.

एटीएम जाने पर ऐसी समस्याओं का हमें आए दिन सामना करना पड़ता है. कभी मशीन खराब तो कभी कोई और समस्या. आपने मशीन में कोड डाला, लेकिन पैसे नहीं निकले और पर्ची निकल आई कि आपके इतने पैसे कट गए. अगर आपको ऐसी किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा हो तो आप इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं.

ऐसे करें शिकायत

अगर एटीएम में ट्रांजैक्शन करते वक्त पैसे बाहर नहीं आते और आपके अकाउंट से उतनी रकम कट जाती है तो आप अपने बैंक में इसकी शिकायत कर सकते हैं. 7 दिनों के अन्दर आपको आपकी रकम मिल जानी चाहिए. इससे ज्यादा दिन लगने पर बैंक आपको 100 रुपये रोजाना के हिसाब से पेनल्टी देगा. एटीएम से संबंधित किसी और समस्या के लिए भी सबसे पहले आप अपने बैंक में ही शिकायत करें. एक महीने तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप इसके बाद बैंकिंग लोकपाल (ऑम्बड्समैन) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर लोकपाल के पास नहीं जाना चाहते तो कन्जयूमर कोर्ट की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी सिस्टम की मदद लेने से पहले बैंक को आपकी शिकायत लेने पर कार्रवाई करने के लिए एक महीने का समय देना जरूरी होता है.

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