ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने से जुड़े नए मोटर बिल को कैबिनेट ने बुधवार को पास कर दिया. इसके लागू होने के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इसमें हिट एंड रन मामलों में दो लाख रुपये के हर्जाने का भी प्रावधान है. बिल में सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रस्ताव है.

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मंत्री, नितिन गडकरी ने बताया, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) बिल, 2016 को अनुमति दी गई. यह हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोष जानें बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.’ उन्होंने कहा कि बिल के प्रपोजल्स 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की सिफारिशों पर आधारित हैं.

बिल में ओवर-स्पीडिंग के लिए 1,000-4,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. बिल के अनुसार, बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और/या तीन महीने की कैद की सजा हो सकती है. हेलमेट के बिना ड्राइविंग करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक लाइसेंस को निलंबित करने का प्रावधान है. बिल में सड़क पर माइनर के कोई नियम तोड़ने पर उनके पैरेंट्स या व्हीकल मालिक को दोषी मानने और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसल करने का प्रावधान भी शामिल है. इसके अलावा कैबिनेट ने देश में अभी तक की स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी बिक्री का रास्ता भी तय कर दिया. कैबिनेट ने आगामी नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदने पर तीन पर्सेंट का एनुअल यूसेज चार्ज लगाने की अनुमति दे दी है. 

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