कॉल ड्रॉप के मामले में आम लोगों के निशाने पर आने के बाद ट्राई ने इस पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने की पहल की है. ट्राई ने मंशा जाहिर की है कि कॉल ड्रॉप पर तय पैरामीटर के उल्लंघन पर संबंधित मोबाइल ऑपरेटर कंपनी के अधिकारियों को दो साल तक की जेल हो. साथ ही दोषी कंपनी पर 10 करोड़ तक का भारी जुर्माना लगाने के लिए अधिकार दिए जाने की मांग की है. ट्राई ने केंद्र सरकार से इसके लिए मौजूदा कानून में बदलाव करने का आग्रह किया है.

ट्राई ने कॉल ड्रॉप के लिए मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रति कॉल ड्रॉप 1 रुपया का आर्थिक दंड टेलीकॉम कंपनियों पर लगाने का आदेश जारी किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था. इसके बाद ट्राई ने नए सिरे से इस समस्या पर अंकुश लगाने की पहल की है.

फिलहाल ट्राई को अधिकतम दो लाख रुपया आर्थिक दंड लगाने का अधिकार है जबकि जेल भेजने का अधिकार इसके पास नहीं है. ट्राई ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को लिखे पत्र में मौजूदा प्रावधान में बदलाव करने के लिए पत्र लिखा है. इस बीच 10 जून को कॉल ड्रॉप के मसले पर ट्राई ने सभी संबंधित पक्षों की मीटिंग भी बुलाई है.

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