फ्लाइट लेट होने या कैंसल होने पर अब एयरलाइन्स को ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा. घरेलू एयरलाइन्स पर पैसेंजर को बोर्डिंग करने से मना करना भी काफी महंगा पड़ेगा. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की नई गाइडलाइन्स इस साल 1 अगस्त से लागू होंगी.

पैसेंजर को बोर्डिंग से मना करने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा. अगर फ्लाइट दो घंटे से ज्यादा लेट होती है तो 10 हजार रुपए का जुर्माना एयरलाइंस को देना होगा.अभी एयरलाइन्स इन दोनों ही मामलों में 4 हजार रुपए ही देती हैं. नए मुआवजा नियम सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद बनाए गए हैं.

1 अगस्त से लागू होने वाली नई गाइडलाइन्स के तहत अगर किसी एयरलाइन का विमान ब्लॉक आवर से घंटे तक लेट होता है तो एयरलाइन पैसेंजर को 5 हजार रुपए या एक तरफ का बेसिक किराया (इनमें से जो कम हो) फ्यूल चार्ज के साथ अदा करेगी. एक घंटे से दो घंटे के बीच अगर फ्लाइट लेट होती है तो मुआवजे के रूप में 7500 रुपए मिलेंगे.

वहीं, अगर फ्लाइट दो घंटे से ज्यादा देरी से चलती है तो एयरलाइन 10 हजार रुपए चुकाएगी. नए नियमों से एयर पैसेंजर असोसिएशन ऑफ इंडिया (एपीएआई) को आपत्ति है. एपीएआई के अध्यक्ष सुधाकर रेड्डी ने बताया कि कुछ पहलुओं को साफ नहीं किया गया है.

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