सर्वोच्च न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह के खिलाफ जांच को हरी झंडी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस हलफनामे को आधार बनाया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, उसे संरक्षण नहीं दिया जाएगा.

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह एयरसेल-मैक्सिस डील मामले की जांच को मुकाम पर ले जाएगा. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यायालय से कहा कि वे खुश हैं कि केंद्र सरकार एयरसेल-मैक्सिस डील मामले की जांच को मुकाम तक पहुंचाने के दौरान ईडी अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों की भी जांच करेगी.

राजेश्वर सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग करने वाले रजनीश कपूर कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे एक खोजी पत्रकार हैं. सुनवाई के दौरान आज केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में राजेश्वर सिंह के खिलाफ जांच रिपोर्ट सौंपी थी.

रिपोर्ट पर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा था कि ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह के खिलाफ इस जांच रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए संवेदनशील सूचनाएं हैं. इसे सबके साथ साझा नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी रिपोर्ट को देखने के बाद कल दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया.

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