सरकार और ट्विटर का विवाद पिछले काफी समय से लगातार चल रहा है. जिसने अब एक नया स्तर ले लिया है. ट्विटर ने शुक्रवार सुबह केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया. जिसके पीछे ये वजह बताई गई कि प्रसाद ने अमेरिकी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है. हालांकि बाद में चेतावनी के साथ अकाउंट को दोबारा अनलॉक कर दिया.

इसकी जानकारी खुद रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी. प्रसाद ने लिखा- ‘ट्विटर जानबूझकर आईटी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्विटर ने अमेरिकी कानून का हवाला देते हुए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लाक कर दिया था. ऐसे में सोशल साइट वेबसाइटों में ट्विटर की दादागिरी बढ़ रही है. कोई भी कंपनी व्यापार भारत में करे और उस पर कानून अमेरिका के लागू हों ये नहीं चल पाएगा. केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा. प्रसाद ने कहा कि 26 मई से प्रभाव में आए इंटरमेडियरी गाइडलाइन का ट्विटर ने पालन नहीं किया है. बाद में ट्विटर ने उनका अकाउंट अनलॉक कर दिया.’

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पर सवाल ये है कि क्या ट्विटर मनमाने ढंग से एकतरफा कार्रवाई कर सकता है? प्रसाद ने आरोप लगाया कि अब यह भी साफ है कि ट्विटर इंटरमीडियरी गाइडलाइंस का पालन करने से इनकार क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर ट्विटर इसका पालन करता है, तो वह किसी के भी अकाउंट तक एक्सेस से मनमाने तरीके से इनकार नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट को केवल अपना एजेंडा चलाने में रूची है.

किस ट्वीट को लेकर हुआ एक्शन ?

नए आईटी नियमों को लेकर पिछले कुछ समय से ट्विटर और भारत सरकार में विवाद चल रहा है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने 23 और 24 जून को न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू की क्लिप्स पोस्ट की थी. इसमें प्रसाद कह रहे हैं कि मुद्दा भारत सरकार और ट्विटर के बीच नहीं है. मुद्दा भाजपा और ट्विटर के बीच भी नहीं है. मुद्दा तो ट्विटर और उसके यूजर्स का है, जिन्हें सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए फोरम की जरूरत है.

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ट्विटर ने क्‍या कहा?
प्रसाद का अकाउंट ‘लॉक’ करते हुए ट्विटर ने इसका कारण बताया. उसने प्रसाद से कहा, ‘ट्विटर ने डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्‍ट (डीएमसीए) नोटिस संबंधी शिकायत के बाद आपका अकाउंट लॉक किया है. आपके ट्विटर अकाउंट पर पोस्‍ट किए गए कंटेंट को लेकर यह शिकायत की गई है. डीएमसीए के तहत कॉपीराइट ओनर्स (स्‍वामी) ट्विटर को नोटिफाई कर सकते हैं कि यूजर ने उनके कॉपीराइट कार्य का उल्‍लंघन किया है. मान्‍य डीएमसीए नोटिस मिलने के बाद ट्विटर पहचानी गई सामग्री को हटाएगा. लगातार कॉपीराइट पॉलिसी का उल्‍लंघन करने पर अकाउंट सस्‍पेंड कर दिया जाएगा.’

किस कानून के तहत ट्विटर ने यह कार्रवाई की?

डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (डीएमसीए) अमेरिका का कॉपीराइट कानून है। यह 1998 में बना था। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपो) की 1996 की दो संधियों को लागू करता है. यह कॉपीराइट वर्क की सुरक्षा करता है. साथ ही इसके प्रोडक्‍शन और वितरण को गैर-कानूनी बनाता है. यह अपराध की श्रेणी में आता है. इसके अलावा डीएमसीए इंटरनेट पर कॉपीराइट उल्लंघन के लिए पेनाल्‍टी को बढ़ाता है. अमेरिकी संसद में सर्वसम्मति से 12 अक्टूबर 1998 को यह कानून पारित किया गया. 28 अक्टूबर 1998 को तत्‍कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कानून पर हस्ताक्षर किए.

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सरकार और ट्विटर में विवाद की वजह क्या है?

इस मामले में पिछले हफ्ते आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी संसदीय समिति के सामने ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी हुई थी. समिति ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा कि क्या आप देश के कानून का पालन करते हैं? इस पर ट्विटर के प्रतिनिधियों ने कहा- हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जो देश के कानून के अनुसार है. इस दलील पर समिति ने आपत्ति जताते हुए कंपनी से तल्ख लहजे में कहा कि हमारे यहां देश का कानून सबसे बड़ा है, आपकी पॉलिसी नहीं.

शशि थरूर के खिलाफ भी है चुकी है शिकायत

रविशंकर प्रसाद के इन तमाम आरोपों के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने कहा कि उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी. थरूर ने कहा कि, कॉपीराइट को लेकर उनका भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया था. जब उन्होंने एक डांस वीडियो सॉन्ग को ट्वीट किया था. थरूर ने रविशंकर प्रसाद को कहा कि, रवि जी मेरे साथ भी यही हुआ. लगता है कि डीएमसीए अचानक हाइपर एक्टिव हो गया है.

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