क्या नाबालिगों का प्यार करना अपराध है? भारत में कानूनी रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के बीच सहमति से बना रिश्ता भी POCSO एक्ट के तहत अपराध माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि— “प्यार करना अपराध नहीं है।” कोर्ट की बेंच ने माना कि आज के समय में टीनएजर्स के बीच आकर्षण और प्रेम सामान्य बात है। कई बार वे घर से भाग भी जाते हैं, लेकिन केवल इसी आधार पर POCSO जैसा कठोर कानून लागू करना बच्चों को अपराधी बनाने जैसा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार माता-पिता बच्चों को सज़ा दिलाने या समाज से मामला छिपाने के लिए पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो गलत है।
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