Rights : जिस तरह ससुराल से प्रताड़ित महिला को कानूनों से हक मिले हुए हैं वैसे ही पुरुष को भी मिले हैं, यानी पति भी पत्नी की प्रताड़ना की शिकायत करा सकते हैं मगर दिक्कत उस कानून में है जहां तलाक को बहुत जटिल और थका देने वाला बना दिया गया है, जो अनचाही घटनाओं को जन्म देता है.

अभी हाल ही में बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है. 34 साल के अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो और 24 पेज का लेटर जारी कर कहा कि उन के पास आत्महत्या करने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा है. सुभाष ने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और चचेरे ससुर को मौत का जिम्मेदार बताया.

देश में पत्नियों से प्रताड़ित पतियों की संख्या बढ़ती जा रही है. 2021 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में 81,063 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या कर ली वहीं 28,680 विवाहित महिलाओं ने आत्महत्या की. यह भी बताया गया कि साल 2021 में करीब 33.2 फीसदी पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण और 4.8 फीसदी फीसदी ने विवाह से जुड़े विवाद और घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या कर ली थी.

ज्यादा दूर नहीं, करीब एक या दो पीढ़ी पहले तक, खबर इस के विपरीत थी. दहेज नामक दैत्य ने लड़कियों की जान अपने क्रूर पंजों में दबोच रखा था. दहेज के लिए प्रताड़ित की जाने वाली कहानियां आम थीं. आएदिन स्टोव फटने से बहुओं के मरने की खबर छाई रहती थी. लड़कियां ज्यादातर कम उम्र में ही ब्याह दी जाती थीं, फिर उस का भविष्य पूरी तरह पति नामक परमेश्वर और ससुराल वालों के हाथों में. ससुराल अच्छी मिल गई तो ठीक वरना आजीवन प्रताड़ना. लड़की वाले बेचारे आजन्म बेटी को ले आशंकित रहते और लड़के वाले मूंछों पर ताव. आज भी 60-70 वर्षीय लोग भूले नहीं होंगे उस दौर को.

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