LoP : राहुल गांधी फिलहाल बड़े आक्रामक मूड में हैं. बिहार चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का मुद्दा या फिर ट्रंप के टैरिफ पर सरकार को घेरना, वे हर जगह सरकार को कठघरे में खड़ा करने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ते हैं.
पर भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की इसी आक्रामकता पर लगाम लगा दी है. दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
याद रहे कि अपनी वर्ष 2023 की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है. उन के इस बयान को ले कर सियासी घमासान छिड़ गया था और उन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ‘आप को कैसे पता चला कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है?’ और इस पर जोर देते हुए कहा, ‘अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा नहीं कहते.’ कोर्ट ने पूछा कि क्या आप के पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? जब सीमा पार कोई विवाद होता है, तो क्या आप यह सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते?
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों कहेंगे? आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते?
इस के जवाब में राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा. अनुच्छेद 19(1)(ए) राहुल गांधी को सवाल पूछने की इजाजत देता है.
वैसे यह बयान गलत है या नहीं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सफाई देने को नहीं कहा है.