2017 में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल सेंट मार्क्स ने एसी सुविधा देने के लिए फीस को 15 प्रतिशत बढ़ाया. इस के बाद महाराजा अग्रसेन स्कूल ने भी एसी के नाम पर हर महीने 2 हजार रुपए फीस से अलग चार्ज मांगना शुरू कर दिया. दिल्ली पेरैंट्स एसोसिएशन इस मसले को ले कर हाईकोर्ट गया. हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि एसी चार्ज देने का जिम्मा न ही इकलौते स्कूल मैनेजमैंट पर और न ही इकलौते पेरैंट्स पर है. दोनों को मिलजुल कर इस का बोझ उठाना होगा. ऐेसे में कई स्कूलों ने एसी का खर्च पेरैंट्स पर डालने का काम शुरू कर दिया.

हाईकोर्ट ने कहा है कि एसी चार्ज का जिम्मा सिर्फ स्कूल का नहीं होना चाहिए. स्कूल में एसी लगाने का जिम्मा स्कूल की सोसायटी का होना चाहिए. एसी के रखरखाव और बिजली खर्च के लिए पेरैंट्स से चार्ज लिए जा सकते हैं. यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि एसी साल में 3 से 4 महीने ही इस्तेमाल होता है, पूरे साल नहीं. यहां एक तर्क दूसरा भी है कि स्कूल 12 माह की फीस लेते हैं, जबकि स्कूल 11 माह ही चलता है. कई स्कूल वाले बस का किराया भी पूरे साल का लेते हैं.

महाराजा अग्रसेन स्कूल में जनवरी से मार्च तक पेरैंट्स से एसी इंस्टौलेशन के नाम पर 2 हजार रुपए प्रतिमहीना लिए गए. 3,500 बच्चे अगर 2,000 रुपए महीने का देंगे तो सोच सकते हैं कि स्कूल कितना मुनाफा कमाएगा.

दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमैंट एसोसिएशन के प्रैसिडैंट आर सी जैन का कहना है कि 2004 में मौडर्न स्कूल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जो स्कूल जिस प्रकार की सुविधाएं देता है, वह उस हिसाब से फीस ले सकता है. एसी के मामले में भी यही होना चाहिए. मगर इस नाम पर स्कूल मुनाफा न कमाए. स्कूल एसी खरीदने के लिए पैसे न ले. यह डैवलपमैंट फंड से लिया जा सकता है जो स्टूडैंट्स से डैवलपमैंट फीस के नाम पर लिया जाता है.

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