अगर आपका पैन नंबर और आधार अभी तक लिंक नहीं हो पाया है तो परेशान न हों. आपके लिए अब आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ऐसी फैसिलिटी शुरू कर दी है जिससे आप आसानी से घर बैठे-बैठे ऑनलाइन इसे लिंक कर सकते हैं.

आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार में नामों में गलतियों और दूसरे ब्यौरे को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है. इनकम टैक्स विभाग ने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर बायोमेट्रिक पहचान आधार और पैन को जोड़ने की सुविधा के साथ दो अलग हाइपरलिंक भी पेश किए हैं.

इनमें एक मौजूदा पैन-डेटा में बदलाव के लिए और भारतीय या विदेशी नागरिक द्वारा नए पैन के लिए आवेदन से संबंधित है. और दूसरा हाइपरलिंक उन लोगों के लिए है जो अपने आधार ब्यौरे को अपडेट करना चाहते हैं. इसके लिए वे अपनी विशिष्ट पहचान संख्या का इस्तेमाल कर ‘आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल’ पर लॉग कर सकते हैं. इसके बाद लोग स्कैंड दस्तावेजों को डेटा अपडेट रिक्वेस्ट के सर्टिफिकेशन के रूप में अपलोड कर सकते हैं.

करीब 1.22 करोड़ लोगों ने आधार को पहले ही पैन से जोड़ लिया है. हालांकि, यह आंकड़ा इस लिहाज से काफी कम है कि देश में 25 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं. वहीं आधार 111 करोड़ लोगों को जारी किया गया है. इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 6 करोड़ लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं.

वित्त अधिनियम, 2017 में करदाताओं के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाया है. सरकार ने पैन के लिए आवेदन देने के लिए आधार होना अनिवार्य बना दिया है, यह एक जुलाई, 2017 से लागू होगा.

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