भारतीय बैंकों का पैसा लेकर फरार और कोर्ट से भगौड़ा करार विजय माल्या को यूके की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय बैंकों ने ब्रिटेन की एक कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ 1.55 अरब डौलर यानी 10000 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में विजय माल्या केस हार गए हैं. भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या ने खिलाफ 1.55 अरब डौलर से अधिक की वसूली के लिए यह मामला दर्ज कराया था. इस मामल में यूके की कोर्ट ने माल्या की याचिका खारिज कर दी है.

भारतीय कोर्ट का फैसला होगा लागू

लंदन में जज एंड्र्यू हेनशौ ने मंगलवार को कहा कि IDBI बैंक समेत लोन देने वाले सभी बैंक भारतीय कोर्ट के फैसले को लागू करा सकते हैं. दरअसल, माल्या पर आरोप था कि उन्होंने जानबूझकर अब बंद हो चुकी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए करीब 1.4 अरब डौलर का कर्ज लिया था. जज ने दुनियाभर में माल्या की संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पलटने की मांग भी ठुकरा दी.

और भी चल रहे हैं मुकदमे

आपको बता दें कि 62 साल के माल्या यूके में ही नहीं भारत में भी कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसमें फ्रौड और मनी लौन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े केस शामिल हैं. एक साल पहले उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया था और अब वह प्रत्यर्पण से बचने के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. सुनवाई के बाद माल्या के वकीलों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

business

अपील की अनुमति भी नहीं

जज के फैसले पर अपील करने की अनुमति भी नहीं दी. इसका मतलब यह है कि उनके वकीलों को अब सीधे कोर्ट औफ अपील में याचिका दाखिल करनी होगी. भारतीय बैंकों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि इस फैसले के बाद वह भारतीय डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के फैसले को लागू करा सकेंगे. उधर, पटियाला हाउस कोर्ट ने फौरन एक्सचेंज रेग्युलेशन ऐक्ट (FERA) उल्लंघन से जुड़े मनी लौन्ड्रिंग केस में मंगलवार को ही विजय माल्या की संपत्तियों को अटैच करने का भी आदेश दिया है.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 साल)
USD10
 
सब्सक्राइब करें

डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन

(1 साल)
USD79
 
सब्सक्राइब करें
और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...