पब्लिक प्रौविडेंट फंड (पीपीएफ) समेत छोटी बचत योजनाओं को उपभोक्ता को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है. सरकार इसके लिए एक प्रावधान तैयार कर रही है. इससे उपभोक्ताओं को तय वक्त से पहले अपने अकाउंट से पैसा निकालने और उसे बंद करने की छूट मिल सकती है. दरअसल, सरकार का मानना है कि इससे रुपए की अचानक जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता पैसा निकाल सकेगा. सरकार का यह भी मानना है कि ऐसा करने से छोटी बचत योजनाओं के प्रति लोगों को रूझान बढ़ेगा.
सरकार लाएगी नया एक्ट
सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्ताव एक बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है. 2018-19 के बजट प्रस्ताव में इन सभी योजनाओं को एक ही कानून के दायरे में लाने की बात कही गई थी. इसके तहत गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट बनाया जाएगा. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नया एक्ट आने से सबसे ज्यादा फायदा नौकरीपेशा को होगा. जिन्हें अक्सर पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्कीम पर कैप लगी होने से ऐसा मुमकिन नहीं होता.
कौन से एक्ट हो सकते हैं खत्म
पब्लिक प्रौविडेंट फंड एक्ट 1962
गवर्नमेंट सेविंग्स सर्टिफिकेट एक्ट 1959
गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट 1873
नए संशोधनों में मिलेंगे और फायदे
एक खबर के मुताबिक, सरकार लोगों के लिए नए संशोधन भी कर सकती है. फिलहाल नाबालिग के अकाउंट में पैसा डालने की छूट कुछ ही स्कीम्स में है. सरकार इसे सब स्कीमों में लाने की तैयारी कर रही है. इसमें एक संशोधन ये भी हो सकता है कि नाबालिग खुद तय कर सकेगा कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा. साथ ही तय वक्त से पहले बंद करने की छूट मेडिकल या फाइनेंशियल इमरजेंसी में है. इसे भी नोटिफाई करने का अधिकार उपभोक्ता को दिया जा सकता है.