बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं पर जीएसटी लगाने को लेकर जारी भ्रम के बीच अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड व कस्टम ने सोमवार को नोट जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है. इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि बैंक किन सेवाओं के लिए किस स्थिति में जीएसटी वसूल सकते हैं. बैंकिंग सुविधा पर जीएसटी में यह विवाद तब सामने आया जब वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग और राजस्व विभाग के मुफ्त सेवाओं पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर अलग-अलग मत सामने आए.

इसके बाद अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड व कस्टम ने आगे आकर विभिन्न वित्तीय सेवाओं के लिए जीएसटी लगाने पर भ्रम दूर किया. विभाग की ओर से सवाल-जवाब के रूप में जारी नोट में कहा गया है कि बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जा रही मुफ्त सेवाओं जैसे एटीएम, चेक बुक या स्टेटमेंट इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन मुफ्त सेवा के अतिरिक्त दी जाने वाली सभी सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाएगा.

एटीएम के ज्यादा इस्तेमाल पर

ग्राहकों को प्रति माह बैंकों द्वारा 3-5 एटीएम निकासी मुफ्त दी जाती है. इस पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इस मुफ्त निकासी से इतर होने वाली निकासी टैक्स के दायरे में रहेगी.

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शुल्क देकर चेकबुक लेने पर

ग्राहकों को बैंक से मिलने वाली मुफ्त चेकबुक या फ्री बैलेंस स्टेटमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन मुफ्त सुविधा से इतर कोई ग्राहक बैंक शुल्क देते हुए चेकबुक या अपना स्टेटमेंट प्राप्त करता है तो उस पर जीएसटी देय होगा.

क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट पर

टैक्स विभाग ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के बकाए का देरी से भुगतान करने पर ग्राहकों से जीएसटी वसूला जाएगा. नोट में कहा गया कि देरी से भुगतान की स्थिति में क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग पर लगने वाले ब्याज के साथ जीएसटी भी वसूला जाएगा.

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