ब्‍लैक मनी घोषणा योजना को खत्‍म होने में केवल 11 दिन बचे हैं. ऐसे में टैक्‍स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को एसएमएस भेजना शुरू किया है जिसमें बेहिसाब संपत्तियों की घोषणा करने वालों की सूचना को पूरी तरह गोपनीय रखने का वादा किया जा रहा है.

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के एसएमएस में कहा गया, 'आय घोषणा योजना 2016 के तहत जो भी सूचना प्राप्त होगी, वह पूरी तरह से गोपनीय होगी और किसी को भी उसकी जानकारी नहीं दी जायेगी.' घरेलू स्तर पर रखे गये कालेधन के बारे में सरकार को जानकारी देने की स्वैच्छिक आय घोषणा योजना चार महीने के लिये खुली है. इसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है.

योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वालों को उस संपत्ति पर टैक्‍स और जुर्माने के तौर पर 45 प्रतिशत कर देना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में जानकारी देने के लिये आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों के कई चरणों में जवाब जारी किये हैं. बोर्ड एक और स्पष्टीकरण के साथ आगे आया है जिसमें उसने कहा है कि ऐसी संपत्ति जिसके बारे में 31 मई 2016 तक कोई नोटिस जारी किया गया और उसकी प्रक्रिया 30 सितंबर 2016 तक पूरी कर ली गई है, उस संपत्ति की भी योजना के तहत घोषणा की जा सकती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे पूंजीगत लाभ और कारोबारी आय की भी योजना के तहत घोषणा की जा सकती है जिसका आंकलन पिछले वर्षों के दौरान नहीं हो पाया. योजना के तहत बैंक में नकद राशि में भुगतान किया जा सकता है और ऐसी नकद राशि के बारे में कोई भी बैंक अधिकारी पूछताछ नहीं करेगा.

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