जोधपुर हाईकोर्ट ने काला हिरण और चिंकारा शिकार के मामले में सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है. 18 साल पुराने चिंकारा-हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.

आज कोर्ट ने सलमान को रिहा करने का फैसला सुनाया. फैसला सुनाए जाने के दौरान उनकी बहन अलवीरा भी अदालत में मौजूद थीं. इस फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने कहा है कि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.

सलमान खान ने निचली अदालत के फैसले को जोधपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर आज फैसला सुनाया गया.  दरअसल, मामला 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान का है और सलमान पर आरोप है कि 28 सितंबर 1998 को उन्होंने दो चिंकारा के शिकार किए थे. 

चिंकारा वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित जीव हैं. लिहाजा मामल संगीन है. निचली अदालत ने 10 अप्रैल को सलमान खान को दोषी ठहराया था.

हाईकोर्ट में सलमान के वकील ने दावा किया है कि ये केस सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, दोनों ही केस ड्राइवर हरीश दुलानी के बयान पर आधारित है.

इसके अलावा हिरणों की खाल भी बरामद नहीं हुई है. यही नहीं सलमान के वकील का कहना है कि जिस ड्राइवर हरीश दुलानी के बयान पर केस दर्ज हुआ है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पेश नहीं हुआ है.

इसके अलावा दावा किया गया है कि जिस एयरगन से शिकार का आरोप है उससे चिंकारा को नहीं मारा जा सकता.

और एक ही जगह पर चिंकारा के दो शिकार के मामलों में 5 और 1 साल की सजा क्यों? हालांकि विश्नोई समुदाय के वकील क दावा है कि उनके पास सलमान खान को कड़ी सजा दिलाए जाने के पुख्ता आधार हैं.

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