बौलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय उर्फ मिमोह चक्रवर्ती रेप और जबरन अबार्शन के आरोप में इतनी बुरी तरह फंसे कि शादी के मंडप पर पहुंचने के बाद भी उनकी शादी ना हो सकी. दरअसल, बीते शनिवार यानी 7 जुलाई को मिमोह की शादी होने ही वाली थी, लेकिन शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस शादी के मंडप में पहुंच गई, जिसके चलते शादी टालनी पड़ी.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक पुलिस टीम के पहुंचने के बाद शादी को रद्द कर दिया गया और दुल्हन का परिवार मौके से चला गया. महाअक्षय की शादी शनिवार को उधगमंडलम में अभिनेता के पॉश होटल में होनी थी.
दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई कथित बलात्कार और धोखाधड़ी की शिकायत के मामले में शनिवार को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और पुत्र को अग्रिम जमानत दे दी थी. विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और उनके बेटे महाअक्षय को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि उनकी समाज में गहरी जड़ें हैं और उनके फरार होने की आशंका नहीं है.
न्यायाधीश ने कहा कि तदनुसार यह आदेश दिया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में दोनों आवेदकों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही दो जमानत राशियों पर रिहा किया जायेगा.
गौरतलब है कि एक महिला ने दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया था कि महाअक्षय ने शादी का झांसा देकर उससे करीब चार साल तक शारीरिक संबंध बनाकर उसे धोखा दिया और उससे बलात्कार किया. इस शिकायत के बाद अदालत के आदेश पर इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
अदालत ने कहा था कि पहली नजर में मिथुन की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाअक्षय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने तथा कानून के अनुसार आगे बढने के पर्याप्त आधार हैं. महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जब वह गर्भवती हुई तो महाअक्षय ने उसे कुछ दवाइयां दी जिसके कारण गर्भपात हुआ. उसने अपनी शिकायत में दावा किया कि योगिता बाली ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने रिश्ते को जारी रखा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे.