केंद्र सरकार एक केबिनेट बैठक में मॉडल शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट कानून को मंजूरी दे दी है. अब देश के सभी शहरों में बैंक्स, मॉल्स, मूवी थिएटर्स, रेस्त्रां, लोकल मार्केट, दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 365 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे. इसके तहत शहर की वही दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेंगी, जो फैक्ट्री कानून के तहत नहीं आतीं. इसके तहत संस्थानों को 24 घंटे दुकानें खोलना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी.

10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थान पर नियम लागू नहीं होगा. सरकारी ऑफिस व आरबीआई इस नए मॉडल के दायरे में नहीं आएंगे. यह कानून अब राज्यों के पास जाएगा. उनसे चर्चा के बाद इसके लागू होने की तारीख तय होगी. यह मॉडल कानून है, इसे पास करने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी नहीं चाहिए.

मिलेगी सुविधा

मॉल जल्द बंद होने से उन लोगों को परेशानी होती है जो नौकरी व व्यापार से समय नहीं निकाल पाते है. 24 घंटे खुले रहने की स्थिति तो अभी नहीं है, लेकिन 2-3 घंटे का समय आसानी से बढ़ा सकते है, ताकि लोगों को खरीदारी का मौका मिले.

शोरूम चालू रखेंगे

वहीं ज्वेलर्स का कहना है कि प्रशासन अगर सुरक्षा की व्यवस्था करता है तो सोने-चांदी के शोरूम व सराफा बाजार 24 घंटे चालू रखने में किसी तरह का परहेज नहीं है.

और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...