क्‍या आप के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एटीएम गए हों आप ने कुछ रुपये निकाले हों पर जब आप किसी को वो रुपये दे रहें हो तो आप को पता चले कि वो नोट नकली है. एटीएम से नकली नोट निकलने की हर रोज पूरे देश से शिकायत आती रहती है. अक्‍सर बैंक, एटीएम से नकली नोट निकलने की बात स्वीकार नहीं करते हैं जिससे कस्टमर को नुकसान उठाना पड़ता है. इसके अलावा कई बार एटीएम से कटे-फटे, स्टेपल लगे नोट भी निकल आते हैं जिससे भी परेशानी होती है.

अगर आपको लगता है कि आपके पर्स में नकली नोट होने की कोई संभावना नहीं है तो आप अंधेरे में हैं. आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि 7,62,072 नकली नोटों का पता लगाया गया जिसमें से 96 प्रतिशत कमर्शल बैंकों को मिले. जानिए, अगर आपका नोट बैंक नकली बता कर जब्त करे या एटीएम से नकली नोट निकले तो क्या करें.

एटीएम के गार्ड से करें शिकायत

अगर एटीएम से कैश निकालते वक्त आपको लगे कि नकली नोट आ गया है तो आप एटीएम में मौजूद गार्ड से इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं. एटीएम में गार्ड के पास एक रजिस्टर होता है जिस पर आपको नोट का नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, तारीख और समय लिखकर के साइन करने होते हैं. आप उस रजिस्टर पर गार्ड के साइन भी लें. फिर अपनी शिकायत का एक फोटो मोबाइल से लें और जिस ब्रांच से वो एटीएम कनेक्टेड है वहां जाकर भी मैनेजर को अपनी बात कहें. नकली नोट की लिखित में शिकायत दर्ज करवाएं.

आप एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में नकली नोट दिखाना ना भूलें.

बैंक जारी करेगा नया नोट

रिजर्व बैंक औफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक हर बैंक में नकली नोट की जांच के लिए स्कैनर लगाना जरूरी है. आपकी शिकायत पर बैंक नोट की जांच कराएगा. अगर सही में नोट नकली पाएगा तो वो उसे आपसे ले लेगा और बदले में बैंक आपको अपनी तरफ से नया नोट जारी करेगा.

आरबीआई को करें मेल

कई बार बैंक आपकी इन मामलों में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करते हैं. ऐसे में आप आरबीआई के पास लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको आरबीआई की तरफ से नियुक्त बैंकिंग लोकपाल में शिकायत भेजनी होगी. आरबीआई के सभी रीजनल आफिस में इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है. आप आरबीआई को ई-मेल भी भेज सकते हैं. ई-मेल एड्रेस आपको बैंक की ब्रांच में लिखा हुआ मिल जाएगा.

एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं आप

नकली नोट मिलने के केस में आप पुलिस के पास जाकर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. एफआईआर दर्ज कराते वक्त पुलिस को सारे ठोस सबूत सौंपे.

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