Alimony : भारतीय समाज में शादी को बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है लेकिन यह पवित्र बंधन एकतरफा ही रहा है. कंस्टीट्यूशन के लागू होने से पहले तक मर्दों के लिए शादी के माने कुछ और थे और औरतों के लिए कुछ और. शादी एक पवित्र बंधन सिर्फ औरतें के लिए था. औरत अगर शादी से संतुष्ट न तो उस के पास इस पवित्र बंधन से आजाद होने का कोई विकल्प नहीं था लेकिन मर्द एक औरत के होते दूसरी व तीसरी ब्याह सकता था. पवित्रता के पाखंड में सिर्फ औरतें फंसती थीं, मर्द नहीं.
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने के बाद, संवैधानिक पर तौर ही सही, औरत और मर्द बराबर हो गए. अब औरतें विवाह की पवित्रता के ढोंग को चुनौती दे सकती थीं और उस के बंधन से आजाद हो सकती थीं. हालांकि, 75 साल बाद आज भी संविधान की यह आजादी सामाजिक स्तर तक नहीं पहुंची है. ग्रामीण भारत की औरतें आज भी पतियों द्वारा छोड़ी जाती हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता लेकिन शहरी क्षेत्रों में हालात बदल रहे हैं.
पढ़ीलिखी औरतें अब शादी के पाखंड को झेलने को तैयार नहीं. यही कारण है कि भारत में हर साल तलाक के मामले बढ़ रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार, 2023 में देशभर के फैमिली कोर्ट्स में लगभग 8.26 लाख मामलों का निबटारा हुआ था. इन में तलाक, सेपरेशन, एलिमनी, गुजारा भत्ता और बच्चे की कस्टडी जैसे मामले शामिल हैं. औसतन, हर दिन लगभग 2,265 मामले निबटाए गए. यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2023 के अंत तक फैमिली कोर्ट्स में लगभग 11.5 लाख मामले पैंडिंग थे.
तलाक के बढ़ते मामलों के बीच कुछ ऐसे मामले भी आते रहते हैं जो कोर्ट के फैसले पर सोचने को मजबूर करते हैं. तलाक के केसेज में कोर्ट के कई मामले ऐतिहासिक बन जाते हैं तो कई मामलों में जजों कि पुरुषवादी मानसिकता उजागर हो जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक तलाक के मामले में फैसला सुनाया, जिस में वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान और सहायक अधिवक्ता प्रभजीत जौहर ने पति की ओर से दलीलें पेश की थीं. इस मामले में पत्नी ने अपने पति से 12 करोड़ रुपए और मुंबई में एक फ्लैट की मांग की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तलाक को मंजूरी दी और पति को निर्देश दिया कि वह अपनी पूर्व पत्नी को मुंबई के ‘कल्पतरु’ हाउसिंग कौम्प्लेक्स में एक फ्लैट सौंपे.
माधवी दीवान ने कोर्ट में तर्क दिया कि पत्नी की मांगें नाजायज और कानूनी अधिकारों से परे हैं, क्योंकि वह पढ़ीलिखी और काम करने में सक्षम है. कोर्ट ने पति की इनकम और प्रौपर्टी की जांच की और माना कि पत्नी ससुर की संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकती. आखिरकार कोर्ट ने पत्नी को दो विकल्प दिए- या तो बिना किसी विवाद के फ्लैट स्वीकार करे, या 4 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि ले. पत्नी ने फ्लैट चुनने का फैसला किया. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 और धारा 25 (स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव) पर आधारित है. इस धारा के तहत क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार आदि को आधार बना कर तलाक की मांग की जा सकती है. इस मामले में, कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति और वैवाहिक रिश्ते के टूटने की स्थिति (इर्रिवर्सिवल ब्रेकडाउन औफ मैरिज) को आधार बनाया. हालांकि, विशिष्ट आधार (जैसे क्रूरता या परित्याग) का उल्लेख सार्वजनिक जानकारी में नहीं होने के कारण सहमति से तलाक को मंजूरी दी गई, जो धारा 13(1)(आई-बी) या धारा 13-बी(पारस्परिक सहमति से तलाक) के तहत नियम है.
कोर्ट ने पत्नी की गुजारा भत्ता और संपत्ति की मांग को धारा 25 के तहत जांचा, जो तलाक के बाद जीवनसाथी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करता है. इस धारा के तहत, कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होता है कि गुजारा भत्ता निष्पक्ष और उचित हो, जिस में दोनों पक्षों की वित्तीय स्थिति, जीवनशैली, और आत्मनिर्भरता की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है.
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने औरतों को सलाह देते हुए कहा कि “पत्नी को गरिमा के साथ जीने के लिए स्वयं कमाना चाहिए. आधुनिक युग में, विशेष रूप से पढ़ीलिखी और सक्षम महिलाओं को ‘भीख’ (अत्यधिक गुजारा भत्ता) पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.” इस मामले पर कोर्ट ने बेशक निष्पक्षतापूर्वक फैसला सुनाया लेकिन फैसले के बाद जजों की उपरोक्त टिप्पणी से उन की मानसिकता भी स्पष्ट जाहिर हो गई. गुजारा भत्ता हासिल करना भीख कैसे है? अगर संविधान औरतों को गुजारा भत्ता हासिल करने को उन का अधिकार समझता है तो कोई जज औरतों के इस संवैधानिक अधिकार को ‘भीख’ की संज्ञा कैसे दे सकता है? क्या यह संविधान का मजाक नहीं है? इस में दो राय नहीं कि कई औरतें लालच में ज्यादा गुजारा भत्ता की मांग करती हैं लेकिन यह तय करना तो कोर्ट का काम है और कोर्ट ने इस मामले में औरत को उस का हक दिलवाया भी है. फिर, कोर्ट को इस तरह की अनर्गल टिप्पड़ी करने की क्या तुक है? कोर्ट की यह टिप्पणी संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि तलाक के लिए कचहरी के चक्कर काट रही तमाम औरतों के सम्मान के खिलाफ भी है. Alimony