सरकार ने सभी बैंकों के एटीएम से संबंधित नियमों को बदल दिया है. सरकार की तरफ से जारी आदेश में पुराने कई नियमों में बदलाव के लिए कहा गया है. ऐसे कैश वैन और उसमें तैनात स्टाफ की सुरक्षा के लिए किया गया है. पिछले कुछ सालों में कैश वैन से नगदी लुटने और अलग-अलग प्रकार की वारदातों के सामने आने के बाद ये बदलाव किए गए हैं.

रात 9 बजे के बाद नहीं भरा जाएगा कैश

एटीएम से संबंधि नियमों को जारी करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि शहरी इलाकों में रात 9 बजे के बाद एटीएम में कैश नहीं भरा जाएगा. सुरक्षा के मद्देनजर यह भी कहा गया कि एक कैश वैन में सिंगल ट्रिप में 5 करोड़ से अधिक नहीं रहेंगे. साथ ही कैश वैन पर तैनात कर्मियों को किसी भी प्रकार के हमले, अपराधियों के वाहनों का पीछा करने और अन्य खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा.

तय समयसीमा के अंदर भरा जाएगा कैश

एटीएम और कैश वैन से जुड़े आदेश में कहा गया कि कैश ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े सभी कर्मचारियों की बैक ग्राउंड की जांच के लिए उनका आधार वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से शाम 6 बजे के बाद किसी भी एटीएम में कैश नहीं भरा जाएगा. इसके अलावा एक ATM में लोड करने के लिए कैश को पिछले दिन या दिन की शुरुआत में बैंक से कलेक्ट किया जाएगा. इस बदलाव के पीछे कैश भरने का काम तय समयसीमा से पहले करने का मकसद है.

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