आपने जियो फोन तो ले लिया होगा, शायद सस्ता समझकर लिया होगा. लेकिन आपको बता दें कि ये फोन सस्ता तो बिलकुल नहीं है. जिस तरह से लान्च करते समय रिलांयस जियो ने बड़े-बड़े सपने दिखाये थे वो आपको भारी पड़ने वाले है. जियो फोन को लान्च करते समय जो सबसे बड़ी शर्त ग्राहकों के सामने रखी गयी थी वो ये कि जियो फोन को खरीदने के लिए आपको 1500 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी को देना होगा, जो कि 3 साल बाद ग्राहकों को वापस कर दिया जाएगा.

लेकिन यही शर्त अब ग्राहकों के लिए सर दर्द बन गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये रुपये आपको आसानी से मिलने वाले नहीं हैं. रिलायंस जियो ने आखिरकार 0 रु लागत वाले जियो फोन के लिए अपने नियम व शर्तों पर से परदा उठा लिया है. जब से इस फोन और इसकी कीमत का ऐलान हुआ था अटकलें लगाई जा रही थीं कि कंपनी इसपर किस तरह की शर्तें लगा सकती है. पहली बार कंपनी ने खुलकर वेबसाइट पर इसके बारे में बताया है.

जानिए वे 8 खास शर्तें जो इस सस्ते फीचर फोन के साथ जुड़ी हुई हैं.

हर साल करवाना होगा 1500 रु का रीचार्ज

रिलायंस जियो की वेबसाइट पर लिखे नियम व शर्तों के मुताबिक यूजर्स को हर साल कम से कम 1500 रु का रीचार्ज करवाना जरूरी होगा.

जियो फोन का सिम लौक्ड रहेगा

जियो फोन में जियो का सिम कार्ड पहले से लगा हुआ आएगा और यह लौक्ड होगा. यानी इस फोन में यूजर किसी और नेटवर्क का सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

जियो फोन यूजर डिवाइस ना बेच सकेंगे ना किसी को दे सकेंगे

कंपनी की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि फोन के ग्राहक ना तो इसे बेच सकते हैं, ना उधार दे सकते हैं और ना ही किसी को स्वेच्छा से फेक सकते हैं.

12 महीने से पहले जियो फोन लौटाने पर

जियो फोन यूजर अगर 12 महीने से पहले यह फोन लौटाना चाहते हैं तो उन्हें 1500 रुपये, जीएसटी और जो भी दूसरे टैक्स लागू हो रहे हैं, उनका भुगतान करना होगा.

12 महीने से 24 महीनों के भीतर फोन लौटाने पर

जो जियो फोन यूजर सालभर के इस्तेमाल के बाद और दूसरा साल पूरा होने से पहले फोन लौटाना चाहते हैं उन्हें जीएसटी और दूसरे टैक्स के साथ 1000 रुपये चुकाने होंगे.

24 महीने से 36 महीनों के भीतर फोन लौटाने पर

जो यूजर 24 महीनों (2 साल) के इस्तेमाल के बाद और 36 महीने (3 साल) पूरे होने से पहले फोन लौटाना चाहते हैं उन्हें जीएस और दूसरे टैक्सों के साथ 500 रु का भुगतान करना पड़ेगा.

जियो फोन वापस लेने का अधिकार

कंपनी को यह अधिकार होगा कि नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर वह किसी ग्राहक से हैंडसेट वापस ले ले.

इसके बाद फोन लौटाया तो कुछ नहीं मिलने वाला

फोन लौटाने की शर्तों में कंपनी ने लिखा है कि फोन को 3 साल पूरे होने के बाद ग्राहक को 3 महीने की मोहलत दी जाएगी. अगर इतने वक्त में वह फोन कंपनी को नहीं लौटाता और 39 महीने पूरे होने की मियाद के बाद फोन वापस करता है, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा. फोन खरीदने की तारीख के 36वें से 39वें महीने के भीतर फोन लौटाने वाले ग्राहकों को ही 1500 रु की राशि वापस मिल पाएगी.

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