भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयन्ती के अवसर पर आज ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के अन्तर्गत देश के 09 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि ऑनलाइन अन्तरित की. इससे उत्तर प्रदेश के 2.13 करोड़ से अधिक किसान 4,260 करोड़ रुपये की सम्मान राशि से लाभान्वित हुए. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रदेश के जनपद महराजगंज के किसान राम गुलाब सहित अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों के किसानों से संवाद भी किया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जिले के मोहनलालगंज विकासखण्ड परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत धनराशि अन्तरण कार्यक्रम का अवलोकन किया.

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार किसानों के हित और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हो सकते हैं. भारत सरकार कृषि सुधारों के सम्बन्ध में तर्क और तथ्य के आधार पर खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ एप्रोच में बदलाव जरूरी है. 21वीं सदी में कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाने की आवश्यकता है. नए कृषि कानूनों के बाद किसान जिसे चाहे, जहां चाहे अपनी उपज बेच सकता है. किसान अपनी उपज एमएसपी पर मण्डी में, व्यापारी को, दूसरे राज्य में, एफपीओ के माध्यम से, जहां भी उचित मूल्य मिले बेच सकता है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य भ्रम फैलाये जा रहे हैं. इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीच चुके हैं. हाल के दिनों में सरकार ने एमएसपी में वृद्धि की है. यह नए कानूनों और सुधारों के बाद किया गया है. कृषि सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं. नए कृषि सुधारों में सुनिश्चित किया गया है कि खरीददार कानूनन समय से भुगतान के लिए बाध्य है. व्यवस्था है कि खरीददार को फसल क्रय के बाद रसीद देनी होगी. साथ ही, तीन दिन में मूल्य का भुगतान भी करना होगा. सरकार किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी है. इसलिए व्यवस्था की गई है कि कानून और तंत्र किसान के पक्ष में हो. यदि किसी वजह से किसान की उपज बरबाद हो जाती है, तो भी उससे एग्रीमेण्ट करने वाले को किसान को उपज का मूल्य देना होगा. किसान से एग्रीमेण्ट करने वाला, एग्रीमेण्ट समाप्त नहीं कर सकता, जबकि किसान एग्रीमेण्ट खत्म कर सकता है. किसान की उपज से एग्रीमेण्ट करने वाले को अधिक लाभ होने पर उसे किसान को बोनस भी देना होगा.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 साल)
USD10
 
सब्सक्राइब करें

डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन

(1 साल)
USD79
 
सब्सक्राइब करें
और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...