इंदौर में फैमिली कोर्ट ने ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पत्नी को आदेश दिया कि वह 12वीं पास पति को हर महीने 5 हजार रुपए का गुजारा भत्ता देगी. 23 साल के विजय और 22 साल की दीपा का तलाक और गुजारा भत्ते को ले कर मुकदमा इंदौर फैमिली कोर्ट में चल रहा था. इन की दोस्ती अपने एक मित्र के जरिए हुई थी. पहले दोनों में बातचीत हुई इस के बाद प्यार और शादी की तरफ मामला बढ़ गया. विजय के मुताबिक दीपा उस को पसंद करने लगी थी इसलिए उस ने ही प्रपोज किया.

विजय उस से शादी नहीं करना चाहता था लेकिन दीपा ने धमकी दी कि अगर शादी नहीं की तो वह जान दे देगी. इस दबाव में आ कर विजय ने दीपा के साथ साल 2021 में आर्य मंदिर में शादी कर ली. विजय की शादी से उस के परिवार वाले खुश नहीं थे. विजय मजबूरी और डर में घुटघुट कर दीपा के साथ रह रहा था. दीपा से परेशान विजय एक दिन उसे छोड़ कर भाग गया और अपने परिजन को पूरी बात बताई. इस के बाद विजय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में भरण पोषण के लिए केस भी दायर किया.

विजय के केस दर्ज करवाने के बाद दीपा ने भी विजय पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया. कोर्ट में दीपा ने बताया कि वो कामकाजी नहीं है. उस ने विजय से भरण पोषण की भी मांग की. विजय ने कोर्ट को बताया कि वो 12वीं पास है और दीपा की वजह से उस की पढ़ाई छूट गई. वह उसे बहुत प्रताड़ित करती थी इसलिए वह घर से भाग गया.
विजय ने कोर्ट को बताया कि जब पत्नी दीपा ने पुलिस में उस की गुमशुदगी दर्ज कराई तब उस ने पुलिस को बताया था कि वह ब्यूटी पार्लर चलाती है. इस से दीपा का झूठ पकड़ा गया. इस के बाद कोर्ट ने पत्नी दीपा को आदेश दिया कि वह हर महीने 5 हजार रुपए भरणपोषण अपने पति विजय को देगी.

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