सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी इलैक्टोरल बौंड की जानकारी न देने पर 11 मार्च को स्टेट बैंक औफ इंडिया (एसबीआई) को कोर्ट के भीतर जिस तरह फटकार पड़ी है, वह बेहद शर्मनाक है. कोर्ट ने एसबीआई द्वारा और समय मांगे जाने वाली याचिका को खारिज कर 12 मार्च को सारी जानकारी देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कल तक अगर जानकारी नहीं दी गई तो कोर्ट एसबीआई पर अवमानना का केस चलाएगी.

गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलैक्टोरल बौन्ड को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया था और स्टेट बैंक औफ इंडिया जो इलैक्टोरल बौन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, को निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक 12 अप्रैल, 2019 से ले कर अब तक खरीदे गए समस्त इलैक्टोरल बौन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए ताकि चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड के सके. चुनाव आयोग को इलैक्टोरल बौंड से संबंधित तमाम जानकारी 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जारी करनी थी. मगर एसबीआई ने और समय की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को खूब खरीखरी सुनाई. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “आप को कुछ बातों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए. कृपया आप मुझे बताएं कि आप 26 दिनों से क्या कर रहे थे? आप के हलफनामे में इस पर एक शब्द नहीं लिखा गया है. बौन्ड खरीदने वाले के लिए एक केवाईसी होती थी तो आप के पास खरीदने वाले की जानकारी तो है ही. फिर दिक्कत कहां है?

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