पिछले कई मामलों में यह देखा गया कि देश के अलगअलग राज्यों में विधानसभाओ में सदन सत्र के दौरान कई सदस्य मोबाइल पर आपत्तिजनक समाग्री देखते पाये गए थे. कई बार सरकार का विरोध करने के लिये झंडे, बैनर और तख्ती लहराने की घटनाएं घटी थी. कई बार सदस्य सदन की कार्यवाही में गंभीरता से हिस्सा न ले कर मोबाइल देखते रहते थे.
इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में प्रवेश के नए नियम बना रही है. जहां मोबाइल, झंडा और बैनर पर प्रतिबंध लग रहा है वहीं गुटखा और खैनी को ले कर भी प्रतिबंध लगना चाहिए. पिछले दिनों सदन में खैनी खाने को ले कर भी सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला मचा था.
उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 66 साल के बाद नियमों में बदलाव करने जा रही है. इस के तहत विधानसभा में मोबाइल फोन, झंडे और बैनर ले कर जाना मना होगा. विधानसभा में विधायक मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे. इस का कारण यह बताया जा रहा है कि इस से सदस्यों के आचरण को सुधारने में मदद मिलेगी और सदन के कामकाज संचालन की प्रक्रिया सरल बन सकेगी.
नए नियमों के अनुसार सदस्य सभा में झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे. सदस्यों को नए नियमों के अनुसार सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज को फाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यूपी विधानसभा अध्यक्ष महाना के अनुसार नियमावली पर चर्चा के बाद इस के पारित होने उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023, उप्र विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 1958 का स्थान ले लेंगी.
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