ब्रिटेन में विजय माल्या को करारा झटका लगा है। माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका को लंदन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. ब्रिटिश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए माल्या की याचिका खारिज कर दी.जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ के इस फैसले से आर्थिक अपराध के मामले में भारत के भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कानूनी बाधा दूर हो गई है.

गौरतलब है कि किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या 9000 करोड़ रुपये के वित्तीय अपराध से जुड़े मामले में भारत में वॉन्टेड हैं. ब्रिटेन में छिपे माल्या को भारत लाने के लिए जांच एजेंसियां लम्बे समय से प्रयास कर रही हैं. पिछले साल 3 फरवरी को ब्रिटेन के गृह सचिव ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था, लेकिन माल्या ने अपने प्रत्यर्पण को ब्रिटेन की लंदन रॉयल कोर्ट में चुनौती दे दी थी.माल्या की याचिका पर लंदन की कोर्ट में 11, 12 और 13 फरवरी को सुनवाई हुई थी. अब ब्रिटिश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.

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लंदन की कोर्ट ने माल्या को तीन मामलों - भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी, अपना देश छोड़कर भागने और किंगफिशर के लाभ के संबंध में गलत जानकारी देने का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि माल्या 1 सितंबर 2009 से 24 जनवरी 2017 के बीच हुए अपराधों के लिए आरोपी हैं. माल्या ने 7 अक्टूबर 2009 को 1500 मिलियन, 4 नवंबर 2009 को 2000 मिलियन और 27 नवंबर 2009 को 7500 मिलियन भारतीय रुपये का ऋण लिया, जिसे चुकाने की मंशा नहीं दिखाई.ऐसे में कोर्ट माल्या को दोषी मानते हुए उनकी याचिका को ख़ारिज करती है.उम्मीद जगी है कि अब जल्द उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है.

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