जैसे ही मुंबई हाईकोर्ट ने सलामान खान को हिट ऐंड रन केस में बाइज्जत बरी किया, सोशल मीडिया में इस अदालती फैसले और सलमान का मजाक उड़ाते चुटकुलों की बाढ़ सी आ गई.

– राहुल गांधी अपने लैपटौप पर कुछ देख रहे हैं. उन की मां सोनिया गांधी पूछती हैं, ‘क्या देख रहे हो?’

राहुल गांधी : सलमान के वकील का पता.

– जब सलमान को छोड़ दिया तो उस बेचारे आसाराम को भी छोड़ दो. उस से तो किसी की मौत भी नहीं हुई थी.

– अच्छा है कि पैसों में इतनी ताकत नहीं है वरना काला हिरण भी कह देता कि उस ने खुद आत्महत्या की है. किसी ने उस को मारा नहीं है. 

इंसाफनामा

एक तोता अपनी पत्नी तोती के साथ वीरान इलाके से गुजर रहा था.

तोती : कितना वीरान गांव है?

तोता : यहां से कोई उल्लू गुजर गया होगा.

जब तोता और तोती बात कर रहे थे तो एक उल्लू वहां से गुजर रहा था. उस ने तोते की बात सुनी और रुक कर बोला, ‘तुम लोग गांव में अजनबी हो. आज रात मेरे यहां गुजारा कर लो. सुबह चले जाना.’

उल्लू की प्यारभरी बात सुन कर तोता, तोती इनकार नहीं कर सके. वे उस के घर में रुक गए. अगली सुबह जब वे दोनों जाने लगे तो उल्लू ने तोते की पत्नी तोती पर हाथ रखते कहा, ‘तुम तो मेरी पत्नी हो, इस के साथ कहां जा रही हो?’

तोती बोली, ‘मैं अपने पति के साथ जा रही हूं.’ उल्लू यह मानने को तैयार नहीं था. उस ने तोती को अपनी पत्नी बताना शुरू कर दिया. इस पर तोता और उल्लू में तकरार होने लगी. तब उल्लू ने तोते के सामने एक प्रस्ताव रखा, ‘ऐसा करते हैं, हम लोग काजी के पास चलते हैं. वे जो फैसला देंगे वह माना जाएगा.’ तीनों काजी के पास गए. काजी ने अदालत में तीनों की बात सुनी और तर्क की रोशनी में फैसला देते कहा, ‘तोती उल्लू की ही पत्नी है.’ फैसले के बाद अदालत बर्खास्त हो गई. तोता रोता हुआ अपनी राह पर जाने लगा. उल्लू ने उसे आवाज दे कर रोका और कहा, ‘भाई, अकेलेअकेले कहां चल दिए. अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जाओगे.’ 

तोता बोला, ‘मेरे जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहे हो. अब यह मेरी पत्नी कहां. अदालत ने तुम्हारे हक में फैसला कर दिया है.’ उल्लू ने तोते की बात नरमी से सुनी और बोला, ‘दोस्त, तोती मेरी नहीं, तुम्हारी ही पत्नी है. मैं तो तुम को यह बताना चाहता था कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करते, बस्तियां तब वीरान होती हैं जब वहां से न्याय उठ जाता है.’  

क्या है हिट ऐंड रन केस

फिल्म अभिनेता सलमान खान के एक मामले में मुंबई हाईकोर्ट के आए फैसले के बाद सोशल मीडिया पर उबाल आ गया. 2002 के हिट ऐंड रन केस से मुंबई हाईकोर्ट ने सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया. इस पर सलमान खान के कुछ प्रशंसकों ने उन के घर के सामने नाचगाने के बाद जश्न मनाया. प्रशंसकों से कहीं अधिक संख्या में सोशल मीडिया में लोगों ने अदालत के फैसले की आलोचना शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर यह सवाल बुरी तरह से वायरल हो गया कि मरने वाला मरा कैसे? मजाकिया अंदाज में ही सही लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए सलमान खान को निर्दोष छोडे़ जाने को ले कर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. ऐसा पहले भी हुआ कि अदालत के फैसले पर सवाल उठे हैं पर इतनी बड़ी तादाद में आलोचना पहली बार किसी फैसले की हुई है. घटना 28 सितंबर, 2002 को हुई. सलमान खान की सफेद लैंड क्रूजर कार बांद्रा में हिल रोड स्थित ऐक्सप्रैस बेकरी के पास फुटपाथ पर चढ़ गई, जिस से 1 आदमी की मौत और 4 लोग घायल हो गए. सलमान के खिलाफ आईपीसी की धाराओं और मोटर वाहन कानून 1988 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

कानूनी पेंच

मुंबई पुलिस ने सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जिस में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. केस की सुनवाई में तमाम तरह के उतारचढ़ाव आए. कभी 28 मार्च, 2015 को सलमान खान का ड्राइवर अशोक सिंह अदालत के सामने फिल्मी अंदाज में आता है और कहता है कि हादसे के समय वह गाड़ी चला रहा था. 6 मई, 2015 को सत्र न्यायाधीश डी डब्लू देशपांडे ने सलमान खान को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. मुंबई हाईकोर्ट ने सलमान खान की अंतरिम याचिका मंजूर कर ली. इस के बाद मुंबई हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई और 10 दिसंबर, 2015 को उस ने सलमान खान को पूरे मामले से बरी कर दिया. बात केवल सोशल मीडिया की ही नहीं है, कानूनी मामलों के कई जानकार भी मानते हैं कि यहां न्याय होता दिख नहीं रहा है. कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सलमान के खिलाफ सारे आरोप साबित नहीं हो सके. सुबूतों में भी विरोधाभास था. जांच में ऐसी कमियां छोड़ दी गईं जिन का लाभ आरोपी को मिला. अदालत ने माना कि सलमान को सजा दिलाने के लिए अदालत के सामने पेश किए गए सुबूत काफी नहीं थे. कार सलमान ही चला रहे थे, यह साबित नहीं हुआ. उस समय सलमान ने शराब पी रखी थी, इसे भी साबित नहीं किया जा सका. अदालत ने सलमान के बौडीगार्ड व पूर्व पुलिस सिपाही रवींद्र पाटिल की गवाही को संदेहास्पद माना. अदालत ने बांद्रा पुलिस को आदेश दिया कि वह सलमान का पासपोर्ट वापस कर दे. सलमान से अदालत ने 2 सप्ताह में 25 हजार रुपए का निजी बौंड जमा करने को कहा है.

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