शादी के बाद 2-3 साल में यदि पति की मृत्यु हो जाए और चाहे बच्चे हों या न हों, मृत पति के घरवालों को जितना सदमा बेटे को खाने का होता है उस से ज्यादा यह होता है कि अब बेटे की संपत्ति की हकदार विधवा पत्नी भी है. अगर बिना वसीयत के मौत हुई है तो कानून के अनुसार मृत पति के वारिसों में पत्नी, बच्चे और मां होते हैं.
इस का अर्थ है कि जो संपत्ति मृत पति के पिता, दादा की दी या किसी और ढंग से युवा बेटे के नाम हुई, उस में उस युवा पत्नी का एक बच्चा हो तो दोतिहाई और 2 बच्चे हों तो तीनचौथाई हिस्सा हो जाएगा. वर्ष 1956 में कानून निर्माताओं ने मां को बेसहारा न रखने के लिए उसे बेटे की संपत्ति में हकदार बना दिया था, इसलिए कुछ हिस्सा वह पा सकती है.
कितने ही मामलों में विधवा और उस की ससुराल वाले लड़ाई करते हैं कि मृत पति की संपत्ति को बांटें कैसे. हाल में एक मामले में पति की मृत्यु शादी के 8 माह में हो गई और बच्चा पति की मृत्यु के बाद हुआ. बच्चा न होता तो पति की संपत्ति का आधा हिस्सा मां को मिलता पर बच्चा हो जाने के बाद वह हिस्सा केवल एकतिहाई रह गया. चोट पर नमक तब छिडक़ा गया जब पत्नी ने ससुराल छोड़ दिया और ससुराल के मकान में पति के हिस्से पर हक जमाने लगी. इस से ज्यादा मृत बेटे के घर वालों को दुख तब होता है जब विधवा बहू दूसरा विवाह कर ले क्योंकि उस का मृत पति की संपत्ति पर हक बना रहता है.