नोटबैन के बाद लोगों को हो रही समस्याओं के मद्देनजर और देश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ढील दी है. रिजर्व बैंक ने 2 हजार रुपये तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए नियमों में ढील दी है. आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के​ लिए जरूरी सत्यापन प्रक्रिया(जिसमें एकबारगी ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड भी डालना होता है) के एक स्टेप को खत्म करने के लिए समाधान निकाला है.

एटीएम कार्ड जारी करने वाला बैंक अपने ग्राहकों के लिए अब वैकल्पिक तौर पर कार्ड नेटवर्क के पेमेंट वैरीफिकेशन सल्यूशन की पेशकश करेगा. अगर आप इस सुविधा का विकल्प चुनते हैं तो आपको बस एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद रजिस्टर्ड ग्राहकों को हर लेन-देन पर कार्ड का ब्योरा देने की जरूरत नहीं होगी.

अभी कई कंपनियों को पैमेंट करने के लिए होने वाले सत्यापन में ओटीपी डालना होता है. इसके लिए यूजर को मोबाइल पर ओटीपी आने तक का इंतजार करना होता है. लेकिन अगर यूजर अब कार्ड प्रोवाइडर बैंक के भुगतान सत्यापन समाधान का विकल्प चुनता है तो उसे भविष्य में ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह सिर्फ अपने कार्ड का पासवर्ड एंटर करेगा और उसका पेमेंट हो जाएगा.

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