अब बैंकों में ग्राहकों को नो यॉर कस्टमर (KYC) से जुड़े दस्तावेजों को लेकर परेशानी नहीं होगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इसके लिए सेल्फ अटेस्टेशन की अनुमति दे दी है और रूल्स आसान बनाए हैं. RBI के गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि KYC रूल्स बैंकों में ग्राहकों की परेशानी की एक बड़ी वजह हैं और इसलिए इन्हें आसान बनाया गया है.
उन्होंने बताया, 'हाल के समय में KYC रूल्स को काफी आसान किया गया है, लेकिन ऐसा संभव है कि बैंक की लोकल ब्रांच को इसकी जानकारी नहीं हो. अगर आपकी ब्रांच को इन आसान मानकों की जानकारी नहीं है तो आप RBI के वेबपेज पर जाकर उन्हें यह दिखा सकते हैं.' राजन ने कहा कि नए KYC रूल्स के तहत ग्राहक पते में बदलाव को सेल्फ-सर्टिफाई कर सकते हैं और इसके लिए बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी.
राजन ने लोगों को उन फर्जी ईमेल से बचने के लिए कहा, जिनमें बैंक अकाउंट की डीटेल्स बताने पर लाखों डॉलर देने का वादा किया जाता है. RBI और सेबी ने मिलकर पिछले सप्ताह 'सचेत' नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस पर आप यह पता लगा सकते हैं कि डिपॉजिट लेने वाली एंटिटी रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं. इसके अलावा वेबसाइट पर गैर कानूनी एंटिटीज की ओर से ठगे जाने की शिकायत भी की जा सकती है. इसके अलावा इस पर उन एंटिटीज की जानकारी दी जा सकती है जो गैर कानूनी तरीके से लोगों से डिपॉजिट ले रही हैं.