मार्च का महीना यानि की चिंताओं का महाने. आईटीआर फाइल करने से लेकर कई और काम इस महीने निपटाने होते हैं. आज मार्च के महीने का आखिरी दिन है और आज टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी है. पर मार्च से ज्यादा आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ने वाली हैं क्योंकि कल से बहुत सारे नियम और कानून बदलने वाले हैं.

कुछ बातें जान लेना जरूरी है. 1 अप्रैल 2017 के बाद प्रारंभ होने वाले नए वित्त वर्ष से आयकर व वित्तीय लेनदेन में कई बदलाव हो रहे है. आपके लिए इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है-

1. जलाई 2017 तक पैन को आधार से लिंक करना आनिवार्य हो गया है व नए पैन के लिए भी आवेदन पर आधार अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही रिर्टन पर भी आधार नम्बर लिखना अनिवार्य हो गया है .

2. अब जुलाई 2017 के बाद बाजार में नगद लेनदेन सिर्फ 2 लाख रूपये तक ही किया जा सकता है. 2 लाख से अधिक नगद लेने-देन पाये जाने पर 100% जुर्माना लगाया जाएगा.

3. 87 A के अंतर्गत टेक्स आयकर रिबेट 3 लाख 50 हजार तक की आय पर 2500 कर दी गयी है. पहले यह 5 लाख तक की आय पर 5000 थी.

4. आयकर के स्लैब में आंशिक परिवर्तन कर दिया गया है, अब 5 लाख तक की आय पर 5 % की दर से आयकर देना होगा. उसके बाद 20% की दर यथावत है.

5. संपत्ति बेचने से अर्जित आय को लॉन्ग टर्म केपिटल गेन मानी जाता है, यह अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गयी है. इसका मतलब है कि अगर किसी अचल संपत्ति को खरीद कर 2 वर्ष से कम समय में बेचा जाता है, तो अर्जित आय पर आप की आयकर स्लैब अनुसार कर देना होगा. लेकिन अगर संपत्ति 2 वर्ष के बाद बेची जाती है तो अर्जित आय से महंगाई वृद्धि दर घटाकर सिर्फ 20% कर देना होगा, टेक्स स्लैब के अनुसार गणना नहीं होगी.

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