फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में आपको ITR फाइल करने के लिए जरूरी तैयारी कर लेनी चाहिए. ऐसे में ITR फाइल करने के लिए कौन से बेसिक डाक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.
ऑनलाइन फाइल करना होगा ITR
ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करना होगा. नए नियमों के तहत अब सिर्फ 80 साल से अधिक उम्र के लोग ही ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले इंडीविजुअल जिनका कोई रिफंड न हो ऐसे लोग ही ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं. वहीं ITR फॉर्म 1 ITR और 2 को छोड़ कर बाकी सभी फॉर्म ऑनलाइन ही फाइल किए जा सकते हैं.
वेतनभोगी इंडीविजुअल के लिए जरूरी डाक्युमेंट
वेतनभोगी इंडीविजुअल को ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में उन्हें अपने संस्थान से फॉर्म 16 ले लेना चाहिए. इसके अलावा उनको फॉर्म 26 एएस, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या आधार कार्ड के लिए आवेदन करने पर मिलने वाली एनरोलमेंट रेसिप्ट की जरूरत पड़ेगी.
1 जुलाई के बाद ITR फाइलिंग में आधार जरूरी
अगर किसी के पास आधार नहीं है तो आधार के लिए अप्लाई जरूर कर दें. नए नियमों के तहत 1 जुलाई के बाद से आधार के बिना ITR फाइल नहीं किया जा सकेगा. हालांकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा है. देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है.
सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जरूरी डाक्युमेंट
सेल्फ एम्प्लॉयड इंडीविजुअल को ITR फाइल करने के लिए बैंक स्टेटमेंट, साल भर में किए गए खर्च की रसीद, पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा फॉर्म 26 एएस की जरूरत भी पड़ेगी.