कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कहा कि अब मृत्यु संबंधी दावे महज 7 दिन के भीतर ही निपटाए जाएंगे. ईपीएफओ ने फील्ड में काम करने वाले अपने अधिकारियों को मृत्यु संबंधी क्लेम को सात दिन के अंतर निपटाने के बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. इसी तरह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का हिसाब सेवा पूरी होने से पहले ही तय करने को कहा गया है.

श्रम मंत्रालय ने एक नोटीफिकेशन में बताया कि मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 26 अक्तूबर को हुई बैठक में दिए गए दिशानिर्देशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की है. इसमें केंद्रीय भविष्य निधि कोष आयुक्त ने मंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ईपीएफओ ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर की जाने वाली पीएफ से जुड़ी शिकायतों के निपटाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा.

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