आरबीआई ने शादी-विवाह के लिए बैंक खातों से 2.50 लाख रुपये तक कैश निकासी के लिए कड़ी शर्तें लागु कर दी हैं. आरबीआई ने कहा कि यह पैसा 8 नवंबर को खातों में रहे क्रेडिट बैलेंस से ही निकाला जा सकता है. 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को रद्द करने का फरमान देश को सुनाया था.

नियमों को नोटिफाई करते हुए आरबीआई ने कहा कि निकाली गई रकम का इस्तेमाल केवल उन लोगों को पेमेंट करने में किया जा सकता है, जिनके पास बैंक खाते न हों. आरबीआई ने कहा कि पैसा पाने वाले ऐसे लोगों का नाम भी कैश विदड्रॉल के एप्लिकेशन में लिखना होगा. आरबीआई ने कहा कि विदड्रॉल एप्लिकेशन में वर-वधू के नाम, उनके आइडेंटिटी प्रूफ, पते और शादी की तारीख की जानकारी देनी होगी.

शादी-विवाह के लिए ढाई लाख रुपये तक रकम तभी निकाली जा सकेगी, जब शादी की तारीख 30 दिसंबर 2016 को या इससे पहले हो. आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि लोगों को उनके बच्चों की शादियों में सहूलियत देने के लिए तय किया गया है कि उन्हें उनके बैंक डिपॉजिट एकाउंट्स से ज्यादा कैश निकालने की इजाजत दी जाए. शादी समारोह होने का सबूत, इनविटेशन कार्ड, मैरेज हॉल बुकिंग और कैटरर्स को किए गए एडवांस पेमेंट्स जैसे अग्रिम भुगतानों की रसीदों की प्रतियां भी विदड्रॉल एप्लिकेशन के साथ लगानी होंगी.

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