पिछले दिनों केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी. इसके तहत सरकार का लक्ष्य गांव-देहात के ज्यादा से ज्यादा घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने का है.

इसके बावजूद भी कुछ लोग गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. ऐसे में इन लोगों को गैस एजेंसी से जुड़े कई नियमों के बारे में भी जानकारी नहीं होती. हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो.

आपको बता दें कि संबंधित कंपनी की तरफ से हर LPG उपभोक्ता का 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है. इस इंश्योरेंस की दो स्थिति होती हैं.

आपको यह भी बता दें कि इसके लिए किसी भी उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त मासिक प्रीमियम नहीं भरना होता. यदि गैस सिलेंडर से कोई हादसा होता है तो पहली कंडीशन के तहत 40 लाख और दूसरी कंडीशन के तहत 50 लाख रुपए संबंधित एजेंसी को देने होते हैं.

हर साल गैस सिलेंडर फटने या सिलेंडर में आग लगने के कारण तमाम हादसे सुनने में आते हैं. ऐसे में आम लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती. यहीं कारण है कि हादसा होने के बाद भी बहुत कम लोग ही गैस एजेंसी की तरफ से कवर किए जाने वाले इस इंश्योरेंस के लिए क्लेम करते हैं. जबकि यह क्लेम लेना आपका अधिकार है और संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी. इस इंश्योरेंस से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़िए.

40 लाख का क्लेम

LPG सिलेंडर से यदि आपके घर या प्रतिष्ठान में कोई हादसा होता है तो आप 40 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं. वहीं सिलिंडर फटने से यदि किसी व्यक्ति की मौत होती है तो 50 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है. इस तरह के एक्सीडेंट में प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति राशि का नियम है.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 साल)
USD10
 
सब्सक्राइब करें

डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन

(1 साल)
USD79
 
सब्सक्राइब करें
और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...