भारत में करोड़ों लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, बैंकों द्वारा ये सुविधा प्रत्येक ग्राहक को दी जाती है. अक्सर आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड के खोने पर लोग टेंशन में आ जाते हैं. लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो जाए. क्रेडिट कार्ड खोने पर यह भी टेंशन होती है कि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा. अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है या इसका दुरुपयोग होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. ऐसा होने पर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक मुआवजा देता है. इसके लिए बैंक का बीमा कंपनी के साथ समझौता होता है. आइये जानते हैं कि मुआवजे का दावा कैसे किया जा सकता है.

- सबसे पहले अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम होता है तो आपको इसका सबूत देना होगा.

- अगर कार्ड खोने वाला व्यक्ति कार्ड खोने का मजबूत सबूत पेश नहीं कर पाता है तो बैंक मुआवजे की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा.

- यह बात हमेशा ध्यान रखें कि कार्ड के गुम होते ही इसकी जानकारी बैंक को दें और इसे ब्लाक करवा दें. इससे इस कार्ड का गलत इस्तेमाल होने की संभावना कम हो जाती है.

- कार्ड गुम होने की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराएं और इसकी कौपी ले लें. कई राज्यों में औनलाइन शिकायत दर्ज करने की भी व्यवस्था है. इससे आपके पास एक मजबूत सबूत भी हो जाएगा.

- इसके बाद बैंक मुआवजा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं.

- कार्ड खोने के बाद कार्डहोल्डर को मिलने वाला मुआवजा इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कार्ड का मिसयूज करने वाले से पैसे वसूले गए हैं या नहीं. बीमा कवर में होने के कारण आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए.

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